भोपाल। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। जन सुरक्षा और लोक परिशांति बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार-
- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि) पर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो का प्रसारण नहीं करेगा।
- इस प्रकार की पोस्ट पर कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
- ग्रुप एडमिन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ग्रुप में ऐसे संदेशों को रोकें।
- अफवाह फैलाने या तथ्य तोड़-मरोड़कर हिंसा व गैरकानूनी गतिविधियों को भड़काने वाले संदेशों का प्रसार दंडनीय होगा।
- किसी भी व्यक्ति या समुदाय को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए एकत्रित होने का आह्वान करना प्रतिबंधित रहेगा।
साइबर कैफे पर भी कड़ी शर्तें लागू की गई हैं। अब किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र के साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। कैफे संचालक को आगंतुकों का रजिस्टर रखना और कैमरे से उनकी फोटो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।