समान कार्य पर समान वेतन अनिवार्य, शिकायत के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी
(शैख़ फ़िरोज़)
भोपाल। मध्य प्रदेश श्रम विभाग ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य है।
विभाग की ओर से सभी कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शासकीय कार्यालयों और निजी संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया से लेकर कार्यस्थल तक किसी भी स्तर पर लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाए।
श्रम विभाग ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी या श्रमिक को इस अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत हो तो वह जिला श्रम कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, व्हाट्सएप नंबर 0755-2555582 या टोल फ्री नंबर 1800-233-8888 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
विभाग ने यह भी अपील की है कि सभी नियोक्ता अपने संस्थानों में समान अवसर और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करें, ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े और श्रम कानूनों की भावना सशक्त बने।