चाइनीज मांझे पर सख्ती

 


भोपाल पुलिस ने उपयोग, बिक्री और भंडारण पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

(सिटी रिपोर्टर)

भोपाल। राजधानी भोपाल में चाइनीज मांझे से हो रही लगातार दुर्घटनाओं और जानलेवा घटनाओं को देखते हुए भोपाल पुलिस ने इसके उपयोग, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस आयुक्त द्वारा यह आदेश धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

पुलिस के अनुसार चाइनीज मांझा दोपहिया वाहन चालकों, राहगीरों, बच्चों और पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। हाल के दिनों में गले कटने, गंभीर रूप से घायल होने और पक्षियों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने यह कठोर निर्णय लिया है।

आदेश के तहत अब शहर में कहीं भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, बिक्री या भंडारण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और बाजारों में सघन जांच अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।

भोपाल पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि पतंग उड़ाने के दौरान केवल साधारण सूती धागे का ही प्रयोग करें और यदि कहीं चाइनीज मांझा बिकता या उपयोग होता दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन का कहना है कि यह कदम जन सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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