भोपाल में चायना धागे से पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

 


(शैख़ फ़िरोज़)

भोपाल। राजधानी के  पुलिस आयुक्त  संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत भोपाल नगर (मेट्रोपोलिटन) क्षेत्र में चायना धागे से पतंग उड़ाने, उसके विक्रय एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि चायना धागे की अत्यधिक मजबूती और उस पर लगे कांच के चूरे के कारण पक्षियों की मौत तथा राहगीरों व दोपहिया चालकों के घायल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है, जो दो माह तक प्रभावशील रहेगा, यदि पूर्व में निरस्त न किया जाए।

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