भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, होटल-लॉज संचालकों समेत मकान मालिकों के लिए नए निर्देश जारी

 



(शहर संवाददाता)

भोपाल। पुलिस कमिशनर संजय कुमार ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट संचालकों, मकान मालिकों, छात्रावास संचालकों, ठेकेदारों, ट्रेवल एजेंसियों और विभिन्न सेवा प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत अथवा ठहरने वाले लोगों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा।


एक सप्ताह मे देनी होगी किरायदार की जानकरी

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक यदि अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर किरायेदार या पेइंग गेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। पहले से रह रहे किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी भी आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।


होटल-रिसोर्ट में ठहरने वालो की भी देना होगी जानकरी

होटल, लॉज, धर्मशाला और रिसोर्ट संचालकों को अपने यहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा व्यक्तिगत विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा तथा इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। छात्रावास संचालकों को भी छात्र-छात्राओं का रिकॉर्ड संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य किया गया है।


मजदूरों, कर्मचारियों और किराये वाहनों की जानकारी पुलिस को अनिवार्य

इसके अलावा भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों की जानकारी ठेकेदारों द्वारा पुलिस को देना होगी। ट्रेवल एजेंसियों को वाहन किराये पर देने से पहले संबंधित व्यक्ति की पहचान सत्यापित कर उसकी दस्तावेजी प्रति सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और निजी सुरक्षा एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों तथा गार्ड्स का विवरण भी थाने में जमा करना होगा।

ऑनलाइन डिलीवरी, कुरियर सेवा और होटल सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों की जानकारी एवं पहचान संबंधी दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ