भोपाल पुलिस आयुक्त ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
(शहर संवाददाता)
भोपाल। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के विरुद्ध पुलिस कमिशनर संजय कुमार ने सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
पोस्ट लाइक, शेयर, कमेंट या फॉरवर्ड करने वालो पर भी होंगी कार्रवाई
जारी आदेश के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, सामाजिक एवं जातिगत विद्वेष फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे किसी भी पोस्ट को लाइक, शेयर, कमेंट या फॉरवर्ड करने पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।
सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को रोके
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह अपने ग्रुप में भड़काऊ एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को रोके। अफवाह फैलाने, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने तथा लोगों को हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाने वाले संदेशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति, संगठन या समुदाय को एकत्र होकर गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करने वाले संदेशों का प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
साइबर कैफे संचालकों को उपयोगकर्ताओं की पहचान संबंधी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य
साथ ही भोपाल शहर के साइबर कैफे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वैध पहचान पत्र वाले व्यक्ति को साइबर कैफे उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। सभी उपयोगकर्ताओं का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं पहचान संबंधी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। साइबर कैफे में कैमरा लगाकर आगंतुकों की फोटो सुरक्षित रखना भी आवश्यक किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

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