(विशेष संवाददाता)
जबलपुर। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को लेकर अब न्यायिक सख्ती सामने आई है। जिला न्यायालय ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रूज चालक, क्रू मेंबर और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को दो दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गौरतलब है कि यह हादसा 30 अप्रैल को हुआ, जब तेज आंधी और खराब मौसम के बीच क्रूज संतुलन खोकर पलट गया। क्रूज में सवार कई यात्री पानी में जा गिरे। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।
लापरवाही के आरोप
हादसे के बाद सामने आए तथ्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिसमे बताया गया की यात्रियों को समय पर लाइफ जैकेट नहीं दी गई। चालक को पर्याप्त अनुभव नहीं था। खराब मौसम के बावजूद क्रूज संचालन जारी रखा गया। संकट के समय क्रू द्वारा यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई
कोर्ट का सख्त रुख
जिला न्यायालय ने इन गंभीर आरोपों को देखते हुए स्पष्ट कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला लापरवाही का बनता है। इसी आधार पर चालक, हेल्पर और अन्य जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये गये है।
पुलिस को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है।

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