32 मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई, 3 के लाइसेंस रद्द, 8 निलंबित, 21 को नोटिस

 



(शहर संवाददाता)


भोपाल।  नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर भोपाल में कुल 32 मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त, 8 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 21 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।


बिना फार्मासिस्ट के बेच रहें थे दवाइयां, लाइसेंस निरस्त

जांच में सामने आया कि आनंद नगर स्थित शोवा मेडिकल और हताईखेड़ा स्थित तिरुपति मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां बेच रहे थे। वहीं आनंद नगर स्थित श्रीराम ट्रेडर्स द्वारा बिना पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल H1 दवाओं की बिक्री की जा रही थी। इन तीनों मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस पूरी तरह निरस्त कर दिए गए हैं।
इसके अलावा बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचने वाले 5 मेडिकल स्टोर्स तथा बिना डॉक्टर की सलाह के शेड्यूल H दवाएं बेचने वाले 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।


कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस अभियान की समीक्षा टीएल बैठक में भी की जा रही है।


योग्य फार्मासिस्ट की मौजूदगी  अनिवार्य

सीएमएचओ एवं उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि शेड्यूल H और H1 श्रेणी की दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकती है। मेडिकल स्टोर पर योग्य फार्मासिस्ट की मौजूदगी भी अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 के तहत कार्रवाई की जा रही है।


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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