शाहिद अलीम समेत अन्य पर FIR,
28.91 करोड़ की रिकवरी
(शहर संवाददाता)
भोपाल। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने भोपाल के चर्चित इज्तेमा बाजार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड की शिकायत पर शाहिद अलीम खान समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ शाहजहानाबाद थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही वक्फ संपत्ति से संबंधित 28 करोड़ 91 लाख 8 हजार 896 रुपये की राशि वसूली योग्य निर्धारित करते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है।
2.7 एकड़ वक्फ भूमि पर बाजार संचालन का आरोप
मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल के अनुसार इज्तेमा बाजार करीब 2.7 एकड़ वक्फ संपत्ति पर संचालित किया जा रहा था। बोर्ड का आरोप है कि संबंधित लोगों ने वक्फ संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताते हुए लंबे समय तक यहां सैकड़ों दुकानों को किराये पर दिया और उनसे राशि वसूली। बोर्ड के अनुसार करीब 20 वर्षों में इस माध्यम से 28.91 करोड़ रुपये की आय/वसूली का मामला सामने आया है।
बोर्ड का कहना है कि यह संपत्ति वैधानिक रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और उस पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा मालिकाना हक जताकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना नियमों के विपरीत है।
उम्मीद पोर्टल’ की जांच में सामने आया मामला
वक्फ बोर्ड के मुताबिक नए वक्फ कानून के बाद वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज और जांचा जा रहा है। इसी प्रक्रिया के दौरान इज्तेमा बाजार से जुड़ी संपत्ति और उसके संचालन में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया।
बोर्ड का दावा है कि मामले में दस्तावेजों की जांच, संबंधित पक्षों को नोटिस और वित्तीय परीक्षण सहित वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई की गई।
₹28.91 करोड़ की रिकवरी
उपलब्ध जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड ने जांच और वित्तीय परीक्षण के आधार पर ₹28,91,08,896 की राशि वसूली योग्य निर्धारित की है। इस रकम की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट यानी RRC जारी किया गया है।
बोर्ड के अनुसार यह कार्रवाई वक्फ संपत्ति से प्राप्त किराये, सुरक्षा राशि और अन्य आय के वित्तीय हिसाब-किताब से जुड़ी है। आरोप है कि संबंधित आय का पूरा विवरण बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया।
शाहिद अलीम सहित अन्य के खिलाफ FIR
मामले में बोर्ड की शिकायत पर 26 अगस्त को शाहजहानाबाद थाने में FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) और 316(2) लगाई गई हैं। पुलिस ने मामले की आपराधिक जांच शुरू कर दी है।
बोर्ड के अनुसार जांच केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। संबंधित संस्था की कार्यकारिणी, पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों तथा वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा सकती है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वक्फ संपत्ति का नाम और पुराना रिकॉर्ड भी चर्चा में
मामले से जुड़ी रिपोर्टों में जिस संपत्ति का उल्लेख किया गया है, उसे ‘इदारा यतीमखाना शाहजहानी वाके मुत्तसिल मदरसा जहांगीरिया’ के नाम से वक्फ संपत्ति बताया गया है। उपलब्ध दस्तावेजी विवरण के अनुसार यह संपत्ति सरकारी राजपत्र में प्रकाशित वक्फ सर्वे सूची में भी दर्ज है।
वहीं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की पुरानी सार्वजनिक सूची में भी भोपाल स्थित इदारा यतीम खाना के साथ शाहिद अलीम का नाम दर्ज दिखाई देता है।
अब बाजार का संचालन नए तरीके से होगा
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा है कि इज्तेमा बाजार लोकप्रिय बाजार है और अब इसका संचालन कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। बाजार में लोगों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।
बोर्ड के अनुसार आगे बाजार का संचालन बाजार दरों के आधार पर किया जाएगा। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को वक्फ के निर्धारित उद्देश्यों के तहत यतीम बच्चों की शिक्षा, निकाह और उनके कल्याण से जुड़े कार्यों में लगाने की बात कही गई है।
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