भोपाल। जिले में शादी हॉल, होटल, हलवाई और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल और अवैध अंतरण प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र के सभी शादी हॉल, होटल व हलवाई प्रतिष्ठानों में सहज दृष्य भाग पर बैनर लगाए जाएं। इन बैनरों पर यह उल्लेख होगा कि “प्रतिष्ठान में भोजन, मिठाईयां, नमकीन आदि के निर्माण में केवल व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जा रहा है।”
इसके साथ ही, प्रतिष्ठानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे व्यवसायिक गैस सिलेंडर वैध गैस एजेंसियों से बिल प्राप्त कर ही खरीदें।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया गया तो उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।