— आम आदमी के लिए सरप्राइज राहत---
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई GST काउंसिल की बैठक में GST दरों को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में बड़े बदलावों की मंजूरी दी गई। इस बदलाव से 391 उत्पादों की दरों में कटौती या समाप्ति की संभावनाएँ हैं —
- जरूरी सामान, दैनिक उपयोग की चीजें, शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन शामिल हैं।
- इस तरह किया गया बदलाव-
1. GST स्लैब का सरलीकरण
अब चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर केवल दो मुख्य दरें: 5% (मूल्यवर्ग और आवश्यक वस्तुएँ) और 18% (प्रमाणिक वस्त्र, उपभोग्य वस्तुएँ आदि) + 40% (जिसमे ‘सिन/लक्ज़री’ वस्तुएँ शामिल हैं) में किया जा रहा है ।
सरकार ने बताया कि यह बदलाव 22 सितम्बर 2025 से प्रभावी होगा, जो कि नवरात्रि के शुभ आरंभ से मेल खाता है ।
2. 5% स्लैब में शामिल होने वाले दैनिक-उपयोग वाले आइटम
- टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, हैयर ऑयल, आदि — 18% से 5%
-खाद्य और तैयार पके सामान-
नामकीन, बिस्किट, चॉकलेट, नूडल्स, पराठा आदि — ग्रेड अनुसार 18%/12% से 5% या फिर GST मुक्त (nil) ।
मक्खन, घी, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, सूखे मेवे, जैम, मशरूम, डेट्स जैसे रोजमर्रा की खाद्य केंद्रित वस्तुएँ — 12% से 5% ।
3. GST मुक्त होने के प्रस्तावित आइटम
खाद्य: उच्च तापमान उपचारित दूध , पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी, पराठा ।
शिक्षा-संबंधी सामग्री: मैप्स, ग्लोब्स, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल/क्रेयॉन/पेस्टल, एक्सरसाइज-बुक, ग्राफ-बुक, लैब नोटबुक आदि — 12% से GST मुक्त ।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों पर कटौती
एसी, टीवी (32″ से ऊपर), मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिशवॉशर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि — 28% से कम होकर अब 18% टैक्स स्लैब में आ सकते हैं ।
5. वाहनों के टैक्स में गिरावट
छोटे पेट्रोल/हाइब्रिड कार और 350cc तक के दो-पहिया वाहन — 28% से घटकर 18% ।
इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) — संभवतः केवल 5% टैक्स, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दे रही है ।
6. बीमा (लाइफ और हेल्थ)
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी — अब GST से पूरी तरह मुक्त होंगी ।
7. ‘सिन’ और ‘लक्ज़री’ आइटम पर उच्च टैक्स
तंबाकू, सिगरेट, उच्च क्षमता वाली कारें (1,200–1,500cc), कार्बोनेटेड ड्रिंक, पैन मसाला आदि — इनपर 40% GST लागू होगा ।