जुलूस, धरना-प्रदर्शन व रैलियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य, हथियार व विस्फोटक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध
भोपाल।शहर में शांति, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 06 जनवरी 2026 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार भोपाल नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, वाहन रैली, पदयात्रा, मशाल जुलूस, पुतला दहन, ज्ञापन, या किसी भी सरकारी/निजी भवन के घेराव के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रमों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्यों पर रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहर की सीमा में कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसा कोई कार्यक्रम, भाषण या प्रकाशन नहीं करेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों, या सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका हो।
हथियार, विस्फोटक व आपत्तिजनक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध
सार्वजनिक, निजी या सरकारी स्थानों पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, शस्त्र, विस्फोटक सामग्री अथवा जनसामान्य के लिए खतरनाक वस्तुओं का रखना, उपयोग या संग्रहण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मशाल जुलूस भी पूरी तरह प्रतिबंधित किए गए हैं।
नुकसान की जिम्मेदारी आयोजकों पर
यदि किसी कार्यक्रम के दौरान सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक स्थल या भवन को क्षति पहुंचती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश को जनहित में जारी किया गया है, जिसे समयाभाव के कारण व्यक्तिगत रूप से सूचित करना संभव नहीं होने से सार्वजनिक रूप से लागू किया गया है।
यह आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी किया गया है।

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