बिना अनुमति आयोजनों पर कार्रवाई और होटल-किरायेदारों की अनिवार्य जानकारी देना होगा ज़रूरी
(फ़िरोज़)
भोपाल । राजधानी में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दो महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
1- बिना अनुमति आयोजन पर होगी सख्त कार्रवाई
धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन आदि के लिए अब पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होगी।
ऐसे आयोजनों में कानून व्यवस्था बिगड़ने या किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
किसी भी आयोजन में अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का उपयोग या रख-रखाव प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण और साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले मुद्रण/प्रकाशन पर पूर्ण रोक।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।
2- किरायेदार, होटल, लॉज और संस्थानों पर सख्ती
मकान मालिक को किरायेदार/पेइंग गेस्ट की जानकारी एक सप्ताह के भीतर थाने या पुलिस पोर्टल पर देना अनिवार्य।
पहले से रह रहे किरायेदार और घरेलू नौकर का विवरण 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा।
होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट संचालकों को ठहरने वालों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज कर थाने में देना होगा।
छात्रावास संचालक, निर्माण ठेकेदार, ट्रेवल्स एजेंसी, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां – सभी को कर्मचारियों/छात्रों/ग्राहकों की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।
ऑनलाइन डिलीवरी बॉय और कुरियर कर्मचारियों का विवरण भी थाने में उपलब्ध कराना होगा।
दोनों आदेश 08 सितंबर 2025 से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे।